साधारण मिट्टी १०० घन मी० तक के खनन / परिवहन के लिए पंजीकरण
It will be compulsory for the applicant to apply and register on the block of permission for mining / transportation of maximum 100 cubic meters of ordinary Soil on the departmental portal. Mining license will not be required for this.
For registration, your login will be made by filling name, address, mobile number, email id.
After login, the application form will be displayed in which the details of the applicant, quantity of common soil, details of the applied land along with the letter and map, consent of the landlord, purpose of mining, type of vehicle to be transported and other necessary details / uploading of records Will be mandatory.
After filling the above mentioned information, the application will have to be submitted by the applicant, after which the applicant will get the self-registration certificate from the portal. The registration certificate itself will be considered as a transport form, for this a separate E-MM0-11 will not be required.
The registration certificate will be valid for a maximum period of 30 days or completion of withdrawal of the quantity, whichever occurs first.
It is important that the person or company that is registering meets the following criteria :-
Documents required are
विभागीय पोर्टल पर अधिकतम 100 घन मी0 साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु अनुमति के ब्लॉक पर आवेदक को आवेदन कर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इस हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
पंजीकरण हेतु नाम, पता, मोबाईल नं0, ईमेल आई0डी0 भरकर अपना लॉगिन बनाया जायेगा।
लॉगिन करने के उपरान्त आवेदन प्रपत्र प्रदर्शित होगा जिसमें आवेदक का विवरण, साधारण मिट्टी की मात्रा, आवेदित भूमि का विवरण खतौनी व मानचित्र सहित, भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, परिवहन किये जाने वाले वाहन का प्रकार व अन्य आवश्यक विवरण/अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा।
ऊपर उल्लिखित जानकारियों को भरकर आवेदक द्वारा आवेदन Submit किया जाना होगा, जिसके पश्चात् आवेदक को पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप माना जायेगा, इसके लिए पृथक से ई0-एम0एम0-11 की आवश्यकता नहीं होगी।
पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिकतम 30 दिन अथवा मात्रा की निकासी पूर्ण होने, जो भी पहले घटित हो, के लिए मान्य होगा।
पंजीकृत होने के लिए निम्न अनिवार्य है :-
आवेदन फॉर्म भरने हेतु आवश्यक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत हैं :-