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Disposal of Minerals obtained during excavation for Commercial Construction.

भवन विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में खुदाई के दौरान प्राप्त उपखनिजों के निस्तारण हेतु।

Introduction

During the excavation process in a commercial project minerals found need to disposed. For the disposal of these minerals a protocol needs to be followed.In this protocol the permission is to be taken from the concerned District Magistrates office.

An application in this regard is submitted along with the relevent documents in the DM's office.The DM forwards the application to the concerned MO for inspection and calculation of royalty.

The MO submits the report for the same to the DM. On receving the report the DM may either approve or reject the application. If the application is approved the Applicant gets an LOI against which he needs to deposit the required royalty. On depositing the royalty and submitting the challan in the DM's office the Applicant gets the permission letter to dispose the minerals.

Process Flow

  1. It is important that the person or company that is registering meets the following criteria :-

  2. In case of a person, he/she should be a citizen of India.
  3. In case of a company they should come under the perview of Companies Act 2013.
  1. Please keep the following documents ready to fill the form

  2. Application Fee for 2000 Challan (Pay online)
  3. Upload a copy of the approval letter with a map approved by the competent authority
  4. Upload a copy of the excavation plan
  5. Upload a copy of the land ownership record
  6. Upload a copy of the applicant photo ID (if the applicant is a person)
  7. Upload a copy of the proprietor photo ID (if the applicant is a proprietorship firm)
  8. Upload a copy of all partner's photo ID (if the applicant is a partnership firm)
  9. Upload the photo copy of the association members (if the applicant is a union)
  10. Upload a copy of the company's registration record (if the applicant is private/public limited)
  11. Upload a copy of the letter of authority for the authorized representative of the company (if the applicant is private/public limited)
  12. Upload a copy of the letter of authority for the authorized representative of the union (if the applicant is a union)
  13. Upload a copy of the letter of authority for the authorized representative of the partnership firm (if the applicant is a partnership firm)
  14. Upload copy of record of formation of firm (if applicant is proprietorship/partnership firm)
  15. Upload a copy of the record of the association formed (if the applicant is a union)
  16. Upload a copy of the provision regarding exemption of environmental cleanliness certificate (if applicable in case the built up area is greater than or equal to 20,000 square meters)

    परिचय

    भवन/विकास परियोजनाओं में खुदाई के दौरान पाये जाने वाले खनिजों के निस्तारण के लिए आवेदक अपने जिले के जिला अधिकारी के कार्यालय में सभी जरूरी दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन करता है

    तत्पष्चात् जिलाधिकारी प्राप्त आवेदन को अपने जिले के MO को निरीक्षण के लिए स्वीकृति प्रदान करता है। MO स्थलीय निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करता है जिसमें खनिज की उपलब्धता] मात्रा एवं देय रायल्टी का विवरण उपलब्ध रहता है। ।

    जिला मजिस्ट्रेट MO की रिपोर्ट के आधार पर आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है उस स्थिति में आवेदक को स्व्प् निर्गत किया जाता है जिसके आधार पर आवेदक देय रायल्टी जमा करके चालान जमा कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर सकता है।






    प्रक्रिया प्रवाह

    1. पंजीकृत होने के लिए निम्न अनिवार्य है :-

    2. आवेदक (व्यक्ति) भारतीय नागरिक होना चाहिए।
    3. अगर कोई संस्था है तो कम्पनी अधिनियम २०१३ की परिधि में होना चाहिए।
    1. आवेदन फॉर्म भरने हेतु आवश्यक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत हैं :-

    2. आवेदन शुल्क 2000 का चालान (ऑनलाइन भुगतान करे )
    3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मानचित्र मय अनुमोदन पत्र की कॉपी अपलोड करें
    4. खुदाई की योजना की कॉपी अपलोड करें
    5. भूमि के स्वमित्व का अभिलेख की कॉपी अपलोड करें
    6. आवेदक का फोटोयुक्त पहचान पत्र की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक व्यक्ति है )
    7. प्रोपराइटर का फोटोयुक्त पहचान पत्र की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक प्रोपरइटरशिप फर्म है )
    8. सभी पार्टनर का फोटोयुक्त पहचान पत्र की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक पार्टनरशिप फर्म है )
    9. संघ के सदस्यों का फोटोयुक्त पहचान पत्र कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक संघ है )
    10. कम्पनी के निबन्धन अभिलेख की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक प्राइवेट / पब्लिक लिमिटेड है )
    11. कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि हेतु अधिकार पत्र की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक प्राइवेट / पब्लिक लिमिटेड है )
    12. संघ के अधिकृत प्रतिनिधि हेतु अधिकार पत्र की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक संघ है )
    13. पार्टनरशिप फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि हेतु अधिकार पत्र पत्र की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक पार्टनरशिप फर्म है )
    14. फर्म का गठन का अभिलेख की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक प्रोपरइटरशिप / पार्टनरशिप फर्म है )
    15. संघ का गठन का अभिलेख की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक संघ है )
    16. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के छूट सम्बन्धी प्राविधान की कॉपी अपलोड करें ( यदि लागू हो )

    प्रक्रिया प्रवाह

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    Process Flow

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