भवन विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में खुदाई के दौरान प्राप्त उपखनिजों के निस्तारण हेतु।
During the excavation process in a commercial project minerals found need to disposed. For the disposal of these minerals a protocol needs to be followed.In this protocol the permission is to be taken from the concerned District Magistrates office.
An application in this regard is submitted along with the relevent documents in the DM's office.The DM forwards the application to the concerned MO for inspection and calculation of royalty.
The MO submits the report for the same to the DM. On receving the report the DM may either approve or reject the application. If the application is approved the Applicant gets an LOI against which he needs to deposit the required royalty. On depositing the royalty and submitting the challan in the DM's office the Applicant gets the permission letter to dispose the minerals.
It is important that the person or company that is registering meets the following criteria :-
Please keep the following documents ready to fill the form
भवन/विकास परियोजनाओं में खुदाई के दौरान पाये जाने वाले खनिजों के निस्तारण के लिए आवेदक अपने जिले के जिला अधिकारी के कार्यालय में सभी जरूरी दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन करता है
तत्पष्चात् जिलाधिकारी प्राप्त आवेदन को अपने जिले के MO को निरीक्षण के लिए स्वीकृति प्रदान करता है। MO स्थलीय निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करता है जिसमें खनिज की उपलब्धता] मात्रा एवं देय रायल्टी का विवरण उपलब्ध रहता है। ।
जिला मजिस्ट्रेट MO की रिपोर्ट के आधार पर आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है उस स्थिति में आवेदक को स्व्प् निर्गत किया जाता है जिसके आधार पर आवेदक देय रायल्टी जमा करके चालान जमा कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर सकता है।
पंजीकृत होने के लिए निम्न अनिवार्य है :-
आवेदन फॉर्म भरने हेतु आवश्यक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत हैं :-