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Registration for Mining of Ordinary Soil for Farmer Personal Use

किसानों के निजी उपयोग हेतु (100 घनमीटर तक के लिए) स्वयं की भूमि से साधारण मिटटी के खनन / परिवहन की अनुमति हेतु पंजीकरण

Introduction

Guidelines regarding online registration for mining and transportation of ordinary soil for personal use of farmers

On the departmental portal upminemitra.in, farmers will have to register by applying on the block of "Registration for permission for mining / transportation of ordinary soil from own land for personal use".For this mining plan and mining permit will not be required.

Farmers will be able to do mining for their own personal use for mining / transportation of ordinary soil from their own land, for which the farmer will have to login by filling name, address, mobile number before registering.

After login, the form will be displayed in which the name of the applicant, mobile number, quantity of ordinary soil, khatauni, purpose of mining, full details of the applied mining area such as district, tehsil, village, Gata number, destination, it will be mandatory to feed.

The application will have to be submitted by the farmer by filling the information mentioned in point number - 3, after which the farmer will get the self-generated registration certificate from the portal. Only the registration certificate will be valid as a transport form.

Before the registration certificate is generated, after feeding the Gata number, the system will match the land owner's details with the API of Bhulekh. In case of difference of applicant and land owner, the registration certificate will not be generated.

In case of having more than one landholder on the same Gata number, along with uploading the affidavit of consent of the landholder in favor of the applicant, the names of the landholders will also have to be fed.

The validity of the registration certificate generated for the use of the quantity of ordinary soil applied by the farmer will be one week.

  1. It is important that the person or company that is registering meets the following criteria :-

  2. In case of a person, he/she should be a citizen of India.
  1. Documents required are:-

  2. In case of a person Aadhar is required.
  3. Upload consent copy of all landlords
  4. Khasra khatauni Upload

परिचय

किसानो के निजी उपयोग हेतु साधारण मिटटी के खनन एवं परिवहन हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करने के सम्बन्ध में दिशा - निर्देश।

विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर किसानो के "निजी उपयोग हेतु स्वयं की भूमि से साधारण मिटटी के खनन / परिवहन की अनुमति हेतु पंजीकरण" के ब्लाक पर अप्लाई कर पंजीकरण करना होगा। इस हेतु खनन योजना एवं खनन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

किसान अपने निजी उपयोग हेतु स्वयं की भूमि से साधारण मिटटी के खनन / परिवहन हेतु खनन कर सकेंगे , जिस हेतु पंजीकरण करने के पूर्व किसान को नाम, पता, मोबाइल नंबर भरकर लॉग इन बनाना होगा।

लॉग इन करने के उपरांत प्रपत्र प्रदर्शित होगा जिसमे आवेदक का नाम , मोबाइल नंबर, साधारण मिटटी की मात्रा, खतौनी, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पुर्ण विवरण यथा जनपद, तहसील, ग्राम ,गाटा नंबर, गंतव्य स्थान फीड करना अनिवार्य होगा।

बिंदु संख्या - 3 में उल्लखित जानकारियों को भरकर किसान द्वारा आवेदन सबमिट किया जाना होगा, जिसके पशचात किसान को पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप में मान्य होगा।

पंजीकरण प्रमाण पत्र जनित होने से पूर्व गाटा नंबर फीड करने के उपरांत सिस्टम द्वारा भूलेख की API से भू - स्वामी के विवरण का मिलान किया जायेगा। आवेदक एवं भू - स्वामी भिन्न होने की दशा में पंजीकरण प्रमाण पत्र जनित नहीं होगा।

एक गाटा नंबर पर एक से अधिक खातेदार होने की दशा में आवेदक के पक्ष में सह खातेदार की सहमति का शपथ- पत्र अपलोड करने के साथ सह खातेदारों के नाम भी फीड करना होगा।

किसान द्वारा आवेदित साधारण मिटटी की मात्रा के उपयोग हेतु जनित पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता 15 दिनों तक होगी।


  1. पंजीकृत होने के लिए निम्न अनिवार्य है :-

  2. आवेदक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए।

  1. आवेदन फॉर्म भरने हेतु आवश्यक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत हैं :-

  2. आवेदक के आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करें।
  3. सभी भूस्वामियों की सहमति की कॉपी अपलोड करें।
  4. खसरा / खतौनी अपलोड।
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