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Registration of vehicle for carrying minerals.

खनिजों के परिवहन के लिए वाहनों का पंजीकरण

Introduction

All vehicles who want to ferry minerals from the mines have to mandatorly be registed with the directorate.

Once they apply they have to visit the district Mines Office and get their originals verified from them to complete the vehicle registration process.



  1. The documents that are are required are :-

  2. RC Copy
  3. Owner's ID Proof
  4. Owner's Address Proof

परिचय

सभी वाहन स्वामी जो अपने वाहनों से प्रदेश में खनिज का परिवहन करना चाहते है , उनको भूतत्वा एवं खनिकर्म विभाग में अपने वाहनों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

पंजीकरण की प्रक्रिया में पहले उनको वेबसाइट पर पंजीकरण करना है और उसके पश्चात अपने दस्तावेजों की मूल प्रतिलिपि ले कर MO के पास जाना होगा एवं उनको मूल प्रतिलिपि दिखा कर अपने पंजकरण की प्रतिक्रिया को पूर्ण करना होगा।

  1. आवेदन फार्म भरने हेतु अपलोड किये जाने वाले आवष्यक दस्तावेज का विवरण निम्नवत है :-

  2. वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  3. वाहन स्वामी के पहचान पत्र की कॉपी
  4. वाहन स्वामी के पते का प्रमाण
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