upminemitra.in
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For issuance of permit for mining / transport of ordinary earth

साधारण मिट्टी के खनन / परिवहन की अनुज्ञप्ति के लिए ।

Introduction

Application for Mining Permit on the departmental portal upminemitra.in showing all the attachments such as name and address of the applicant, number no, e-mail ID, identity card, circular of the applied land, Khasra map displaying the application area , Application fee, tenant's consent letter and other necessary records will be submitted online along with the application.

In the order of the application form submitted by the applicant online, after examining the application form in view of the status of ownership in the land applied for by the District Magistrate, security of public property, etc., the application form will be displayed on the approved information portal approved / rejected.

Mining license will be issued online in the order of accepted application. The said action will be completed within 07 days from the date of submission of the application. In the event of non-issuance of license in the stipulated period, it will be deemed to be automatically issued.

After the issuance of license, the process of e-EM 11 generation will be done through the departmental online portal for transportation of ordinary soil.

The duration of the mining permit will be maximum 06 months, which will be determined by the District Magistrate on the basis of the quantity and resources of transport.

The license shall be deemed to be revoked automatically from the date of withdrawal of the quantity of ordinary soil mentioned in the license or the expiry of the period of the license, whichever occurs first.

The District Magistrate shall have the right to prohibit mining operations from the sensitive mining area of ??the soil or to set a protective distance in view of the security of any public property.

Additional conditions may be imposed by the District Magistrate keeping in mind the local condition and environment.

Compliance with the notification issued from time to time by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, regarding the clearance or exemption of environmental clearance.

Process Flow

  1. It is important that the person or company that is registering meets the following criteria :-

  2. In case of a person, he/she should be a citizen of India.
  3. In case of a company they should come under the perview of Companies Act 2013.
  1. Documents required are

  2. Application Fee for 2000 Challan (Pay online)
  3. Upload a copy of the applicant's photo ID (if the applicant is a person)
  4. Upload a copy of the proprietor photo ID (if the applicant is a proprietorship firm)
  5. Upload copy of Khatauni of the applied area
  6. Upload a copy of the cadastral survey map (khasra/map) in which the applied area is clearly highlighted
  7. Upload copy of consent of the landlords in favor of the applicant / company / firm / association
  8. Upload a copy of the company's registration record (if the applicant is private / public limited)
  9. Upload a copy of the letter of authority for the authorized representative of the company (if the applicant is private / public limited)
  10. Upload a copy of the letter of authority for the authorized representative of the partnership firm (if the applicant is a partnership firm)
  11. Upload copy of record of formation of firm (if applicant is proprietorship / partnership firm)
  12. Upload a copy of the letter of authority for the authorized representative of the association (if the applicant is a association)
  13. Upload a copy of the record of the association formed (if the applicant is a association)
  14. Upload a copy of the provision regarding exemption of environmental cleanliness certificate (if applicable)
  15. Upload copy of Work Order

परिचय

खनन अनुज्ञा पत्र हेतु विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर समस्त संलग्नकों यथा आवेदक का नाम व पता, मो0 नं0, ई-मेल आई0डी0, पहचान पत्र आवेदित भूमि की खतौनी, आवेदित क्षेत्र को प्रदर्शित करते हुए खसरा मानचित्र, आवेदन शुल्क, काष्तकार की सहमति पत्र व अन्य आवश्यक अभिलेख सहित आनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।



आवेदक द्वारा आनलाईन प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा आवेदित भूमि में स्वामित्व की स्थिति, सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा आदि के दृष्टिगत आवेदन पत्र की जांच के उपरान्त आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत सम्बन्धित सूचना विभागीय पोर्टल पर प्रदर्षित की जायेगी।



स्वीकृत आवेदन पत्र के क्रम में खनन अनुज्ञा पत्र आनलाईन निर्गत किया जायेगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 07 दिन के अन्दर उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। नियत अवधि में अनुज्ञा पत्र निर्गत न होने की दशा में स्वतः निर्गत समझा जायेगा।


अनुज्ञा पत्र निर्गत होने के उपरान्त साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई-एम0एम0 11 जनरेशन की कार्यवाही विभागीय आनलाईन पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि अधिकतम 06 माह होगी, जो स्वीकृत मात्रा एवं परिवहन के संसाधनों के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।


अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित साधारण मिट्टी की मात्रा के निकासी पूर्ण होने अथवा अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने, जो भी पहले घटित हो, के दिनांक से अनुज्ञा पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


मिटटी के संवेदनशील खनन क्षेत्र से खनन संक्रिया प्रतिबन्धित किये जाने अथवा किसी सार्वजनिक सम्पत्ति के सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षात्मक दूरी निर्धारित करने का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा।


स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त शर्ते लगायी जा सकती है।


पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त किये जाने अथवा छूट के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रक्रिया प्रवाह


  1. पंजीकृत होने के लिए निम्न अनिवार्य है :-

  2. आवेदक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  3. आवेदक यदि कोई संस्था है तो कंपनी अधिनियम २०१३ की परिधि में होना चाहिए।

  1. आवेदन फॉर्म भरने हेतु आवश्यक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत हैं :-

  2. आवेदन शुल्क 2000 का चालान (ऑनलाइन भुगतान करे )
  3. आवेदक का फोटोयुक्त पहचान पत्र की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक व्यक्ति है )
  4. प्रोपराइटर का फोटोयुक्त पहचान पत्र की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक प्रोपरइटरशिप फर्म है )
  5. आवेदित क्षेत्र की खतौनी की कॉपी अपलोड करें
  6. भूकर सर्वेक्षण (खसरा मानचित्र) जिसमे आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो की कॉपी अपलोड करें
  7. आवेदक व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संघ के पक्ष में भूस्वामियों की सहमति की कॉपी अपलोड करें
  8. कम्पनी के निबन्धन अभिलेख की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक प्राइवेट / पब्लिक लिमिटेड है )
  9. कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि हेतु अधिकार पत्र की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक प्राइवेट / पब्लिक लिमिटेड है )
  10. पार्टनरशिप फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि हेतु अधिकार पत्र पत्र की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक पार्टनरशिप फर्म है )
  11. फर्म का गठन का अभिलेख की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक प्रोपरइटरशिप / पार्टनरशिप फर्म है )
  12. संघ के अधिकृत प्रतिनिधि हेतु अधिकार पत्र की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक संघ है )
  13. संघ का गठन का अभिलेख की कॉपी अपलोड करें ( अगर आवेदक संघ है )
  14. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के छूट सम्बन्धी प्राविधान की कॉपी अपलोड करें ( यदि लागू हो )

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