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Permission for a Stock License of minerals, with capacity above 100 cubic meters

१०० घन मीटर से ज्यादा खनिज के भण्डारण की अनुज्ञप्ति के लिए।

Introduction

In order to receive, hold, stock, sell, trade or use mineral in quantity over 100 cubic meters an application will have to be submitted to the office of the District Magistrate of the district where the said activity will be done. If the applicant applies for the minerals whose source is not under the purview of the District Magistrate, for the purpose of trading or stocking, the applicant will have give an undertaking mentioning the source and place of obtaining the mineral.

The district magistrate after receiving the application will get the required enquiry done for the compliance of the rules and regulations laid down by the government from time to time. Post the enquiry if the application is found to be fit then the DM would issue the Permit for a maximum of 3 years after getting the deposit chalan of 10% of royalty amount, with the following clauses.

  1. 1. The Licensee will have to dispose/sell 90% of his stock of river bed minerals by the 30th of September every year.
  2. 2. The Licensee will have to display a Rate List prominently at the stocking location.
  3. 3. CCTV needs to be installed at the location showing the full stock.
  4. 4. The License will have to issue eFormC for each and every sale done. All purchases will also have to be registered in eFormC.
  5. 5. The License will have to maintain all reports and registers on site and allow the Inspection officials to examine the same from time to time.
  6. 6. The Licensee will have to follow the Environment Guidelines laid down by the government.
  7. 7. The Licensee will have to allow the MO/MI to inspect the stock and take samples from time to time.
  8. 8. Any other condition that the DM may deem fit at the time of granting the said License.

In the event of non compliance of any of the above guideline the DM may cancel the permit.

Application Fees :- A non refundable application fees of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only) is to be deposited in “0853 - Alauah Khanan awam Dhatukarm Udyog 102 Khanij Parihar Fees, Bhatak awam Swamitwa”.

Process Flow

  1. It is important that the person or company that is registering meets the following criteria :-

  2. In case of a person, he/she should be a citizen of India.
  3. In case of a company they should come under the perview of Companies Act 2013.
  4. The person or company should not have been punished by the court of law.
  5. The person or company whose Permit has not been revoked earlier for not fulfilling the clauses of the permit.
  6. The applicant should not be a Lessee in the same district.
  7. The place of storage should not be in the radius of 5Kms from any of the existing leases.
  1. The documents Required are :-

  2. Khatuni of the land where the storage would be done.
  3. In case the storage land is not owned by the applicant then a letter of approval from the land owner is required.
  4. In case of a person Aadhar is required.
  5. In case of company Din Number and the Copy of Din is required.
  6. In case of company Company/Firm registration paper.
  7. Khasra manchitra with the storage location clearly demarcated.
  8. Challan of Application fees paid (Pay online)
  9. Upload a copy of Character Certificate.
  10. Upload a copy of solvency certificate
  11. No previous dues certificate issued by the DM
  12. I / We have never been convicted in any court in any matter related to theft or smuggling or illegal mining or illegal transportation or illegal mineral storage.

परिचय

ऐसे किसी व्यक्ति, जो कोई खनिज प्राप्त करना, धारित करना, भण्डारित करना, विक्रित करना चाहता हो, उसका व्यापार करना चाहता हो या उसे अन्यथा रूप में व्यवहृत करना चाहता है, को भण्डारण की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना होगा। यदि वह ऐसे किसी खनिज जिसकी प्राप्ति का श्रोत जिलाधिकारी की अधिकारिता में न हो, के भण्डारण और व्यापार या भण्डारण और उपयोग हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन करता है तो उसे खनिज प्राप्ति के श्रोत / स्थान का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।



जिलाधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी जाँच जैसा की वह उचित समझे, करने के पश्चात और आवेदित खनिज की मात्रा में १० प्रतिशत रॉयल्टी की प्रतिभूति जमा की प्राप्ति पर जिलाधिकारी आवेदन को निम्नलिखित शर्तो पर एक समय में अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकता है



  1. १ - नदी तल के खनिज हेतु ३० सितम्बर को समाप्त होने वाली प्रत्येक मानसून अवधि में अनुज्ञप्तिधारी को ९० प्रतिशत स्टॉक का निस्तारण करना अनिवार्य होगा।
  2. २ - अनुज्ञप्तिधारी को भण्डारण स्थल पर प्रमुखता से विक्रय मूल्य प्रदर्शित करना होगा।
  3. ३ - अनुज्ञप्तिधारी को स्टॉक के समुचित अनुश्रवण हेतु सी सी टी वी कैमरा और जाँच द्वारा अभिनियोजित करना होगा।
  4. ४ - अनुज्ञप्तिधारी को ई-प्रपत्र सी में प्राप्त कराये गये और परिवहन करे गये खनिजों का लेखा अनुरक्षित करना होगा।
  5. ५ - समस्त रिपोर्ट और रजिस्टर कारोबार स्थल पर रखेंगे तथा निरक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे ।
  6. ६ - अनुज्ञप्तिधारी खनिजों को भण्डारित करते हुए अथवा उन्हें प्रसंस्करण सयंत्र या सज्जीकरण संयत्र या कारखाना में उपयोग करते समय पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे ।
  7. ७ - अनुज्ञप्तिधारी को खान निदेशालय के निरक्षणकर्ता अधिकारीयों को खनिज का सत्यापन और नमूना तथा अभिलेखों का उदहारण ग्रहण करने हेतु भंडार, कारखाना, प्रसंस्करण सयंत्र तथा सज्जीकरण संयत्र का निरिक्षण करने देना होगा।
  8. ८ - जिलाधिकारी ऐसी अग्रतर शर्त अधिरोपित कर सकता है, जो लोकहित में आवश्यक हो।

उपरोक्त दिशानिर्देश में से किसी का पालन न करने की स्थिति में डीएम परमिट रद्द कर सकते हैं।


आवेदन शुल्क :- आवेदक को ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखाशीर्षक "८५३-अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग १०२ खनिज परिहार फीस, भाटक एवं स्वमित्वा" के अधीन १० हज़ार रूपये मात्र की अप्रतिदेय फीस जमा करनी होगी।

प्रक्रिया प्रवाह

  1. पंजकृत होने के लिए निम्न अनिवार्य है :-

  2. आवेदक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  3. आवेदक यदि कोई संस्था है तो कंपनी अधिनियम २०१३ की परिधि में होना चाहिए।
  4. आवेदक किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोषी न ठहराया गया हो ।
  5. आवेदक जिसकी अनुज्ञप्ति किसी पूर्व अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों का उलंघन करने के लिए रद्द न की गयी हो।
  6. आवेदक को आवेदित जनपद में पटटा धारक नहीं होना चाहिए।
  7. खनिज भण्डारण की जगह अपने श्रोत से ५ कि० मी० के घेरे में न हो ।
  1. आवेदन फॉर्म भरने हेतु आवश्यक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत हैं :-

  2. भण्डारण के स्थान कि खतौनी
  3. अगर आवेदक भू-स्वामी नहीं है तो भूस्वामी का सहमति पत्र।
  4. अगर आवेदक व्यक्ति है तो आवेदक के आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करें
  5. अगर आवेदक कंपनी है तो डिन कि कॉपी अपलोड करें।
  6. कंपनी रजिस्ट्रेशन पेपर (अगर आवेदक कंपनी है )
  7. भू-कर मानचित्र, नजरीनक्शा जिसमे आवेदित क्षेत्र चिन्हित हो ।
  8. आवेदन शुल्क का चालान (ऑनलाइन भुगतान करे )
  9. चरित्र प्रमाणपत्र
  10. ऋण शोधन प्रमाण पत्र
  11. संदेय जिला अधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य खनन देयो से सम्बंधित प्रमाण पत्र
  12. मैं/हम कभी चोरी या तस्करी या अवैध खनन या अवैध परिवहन या अवैध खनिज भण्डारण से सम्बंधित किसी मामले में किसी न्यायालय में दोषी सिद्ध नहीं ठैराये गए हैं।

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