१०० घन मीटर से ज्यादा खनिज के भण्डारण की अनुज्ञप्ति के लिए।
In order to receive, hold, stock, sell, trade or use mineral in quantity over 100 cubic meters an application will have to be submitted to the office of the District Magistrate of the district where the said activity will be done. If the applicant applies for the minerals whose source is not under the purview of the District Magistrate, for the purpose of trading or stocking, the applicant will have give an undertaking mentioning the source and place of obtaining the mineral.
The district magistrate after receiving the application will get the required enquiry done for the compliance of the rules and regulations laid down by the government from time to time. Post the enquiry if the application is found to be fit then the DM would issue the Permit for a maximum of 3 years after getting the deposit chalan of 10% of royalty amount, with the following clauses.
In the event of non compliance of any of the above guideline the DM may cancel the permit.
Application Fees :- A non refundable application fees of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only) is to be deposited in “0853 - Alauah Khanan awam Dhatukarm Udyog 102 Khanij Parihar Fees, Bhatak awam Swamitwa”.
It is important that the person or company that is registering meets the following criteria :-
The documents Required are :-
ऐसे किसी व्यक्ति, जो कोई खनिज प्राप्त करना, धारित करना, भण्डारित करना, विक्रित करना चाहता हो, उसका व्यापार करना चाहता हो या उसे अन्यथा रूप में व्यवहृत करना चाहता है, को भण्डारण की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना होगा। यदि वह ऐसे किसी खनिज जिसकी प्राप्ति का श्रोत जिलाधिकारी की अधिकारिता में न हो, के भण्डारण और व्यापार या भण्डारण और उपयोग हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन करता है तो उसे खनिज प्राप्ति के श्रोत / स्थान का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जिलाधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी जाँच जैसा की वह उचित समझे, करने के पश्चात और आवेदित खनिज की मात्रा में १० प्रतिशत रॉयल्टी की प्रतिभूति जमा की प्राप्ति पर जिलाधिकारी आवेदन को निम्नलिखित शर्तो पर एक समय में अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकता है
उपरोक्त दिशानिर्देश में से किसी का पालन न करने की स्थिति में डीएम परमिट रद्द कर सकते हैं।
आवेदन शुल्क :- आवेदक को ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखाशीर्षक "८५३-अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग १०२ खनिज परिहार फीस, भाटक एवं स्वमित्वा" के अधीन १० हज़ार रूपये मात्र की अप्रतिदेय फीस जमा करनी होगी।
पंजकृत होने के लिए निम्न अनिवार्य है :-
आवेदन फॉर्म भरने हेतु आवश्यक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत हैं :-