उपखनिजों के खनन एवं निस्तारण हेतु
भूमिधरी/ कृषिकीय भूमि (नियम ५२)
भूमिधरी कृषिकीया भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर या इनमे से कोई भी, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु।
विवरण देखेंनिजी भूमि (नदी तल स्थित /स्वस्थाने चट्टान) (नियम २३(२)(ड.)/(घ))
नदी तल स्थित निजी भूमि, जिसमे बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमे से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो।
विवरण देखेंउपखनिजों के भण्डारण हेतु
साधारण मिट्टी के खनन हेतु
सा० मिट्टी किसानों के निजी उपयोग हेतु
किसानों के निजी उपयोग हेतु (100 घनमीटर तक के लिए) स्वयं की भूमि से साधारण मिटटी के खनन / परिवहन की अनुमति हेतु पंजीकरण
विवरण देखेंभवन / विकास परियोजना के निर्माण हेतु खनन
भवन / विकास परियोजना (नियम ५३)
भवन विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में खुदाई के दौरान प्राप्त उपखनिजों के निस्तारण हेतु।
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